
Image source : social media
सवारियों को गाड़ी में बैठाते थे
बाद में सुनसान जगह पर करते थे लूटपाट
हथियार दिखाकर लूट लेते थे सामान
Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 13 मार्च। गुरुग्राम की एक अदालत ने गाड़ी में सवारी को बैठाने के बाद उनसे लूटपाट करने वाले 5 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने साथ ही उनपर जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 10 जुलाई 2022 को थाना मानेसर में एक युवक ने शिकायत दी थी कि वह मानेसर कंपनी में नौकरी करता है और 10 जुलाई की सुबह 4.30 बजे वह अपने दोस्त के साथ मानेसर बस स्टैंड से एक गाड़ी में दिल्ली के आनंद विहार के लिए लिफ्ट ली। उस गाड़ी में पहले से ही 5 युवक बैठे हुए थे। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी और उनके पर्स, नगदी, मोबाइल व एटीएम कार्ड छीन लिए। उनके साथ मारपीट की और कट्टा, हथियार व चाकू दिखाकर डराते रहे। उसके फोन पे एप से 27000 रुपये ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद दोनों को देशी कट्टा और चाकू दिखाकर करीब 1.5 से 2 घंटे बाद निरवाना कंट्री सैक्टर-50 के पास उतार दिया और बैग फैंककर गाड़ी लेकर भाग गए। इस संबंध में थाना मानेसर में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज किया गया था।
गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को काबू करके गिरफ्तार किया था। आरोपियों की पहचान विवेक उर्फ बड़ा निवासी बजरी पल्ला जिला फरीदाबाद, पवन निवासी आदर्श कॉलोनी एसजीएम नगर जिला फरीदाबाद, चिंटू निवासी संत नगर सेक्टर-16 जिला फरीदाबाद, अवधेश निवासी सबलपुर साकेत जिला एटा (उत्तर-प्रदेश) व सोनू निवासी खेड़ी फिरोजाबाद जिला मुजफ्फरनगर (उत्तर-प्रदेश) के रूप के हुई।
आरोपियों द्वारा उपरोक्त अभियोग की वारदात को अंजाम देने में प्रयोग की गई गाड़ी (म्तजपहं), देशी कट्टा, 01 जिन्दा कारतूस व चाकू आरोपियों के कब्जा से बरामद किए गए थे।
आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने सभी साक्ष्य और गवाह एकत्र कर अदालत के सम्मुख पेश किए थे। जिनके आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने मंगलवार को इस मामले में आरोपियों को दोषी करार देते हुए सोनू को धारा 395/397 के तहत 7 वर्षों की कैद (कठोर कारावास) व 10 हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 365 के तहत 2 वर्ष (कठोर कारावास) व 5 हजार रुपये जुर्माना तथा आईपीसी की धारा 201 के तहत 6 महीने की कैद (कठोर कारावास) व 5 हजार रुपये जुर्माना और शस्त्र अधिनियम के तहत 3 वर्ष कैद (कठोर कारावास) व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विवेक, पवन, अवधेश व चिंटू को धारा 395/397 के तहत 7 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 10 हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 365 के तहत 2 वर्ष (कठोर कारावास) व 5 हजार रुपये जुर्माना तथा आईपीसी धारा 201 के तहत 6 महीने की कैद (कठोर कारावास) व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।