लंबित मुकदमों के निपटान एवं अनुपालन को प्रोत्साहन देने की पहल
Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 14 अक्टूबर। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निर्देशानुसार एमनेस्टी योजना-2025 लागू की है, जिसके तहत पंजीकृत नियोक्ताओं को “कोर्ट के बाहर समझौते और केस वापसी का अवसर” प्रदान किया जा रहा है। यह योजना 1 अक्टूबर से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।
उप-क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम के निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ईएसआई अधिनियम से संबंधित लम्बित मुकदमों, ब्याज, हर्जाने और कवरेज विवादों का निपटारा एक पारदर्शी एवं किफायती प्रक्रिया के माध्यम से करना है। इससे अदालतों पर बोझ कम होगा तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि ईएसआईसी की यह योजना नियोक्ताओं को अपने पुराने मामलों को सुलझाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत पात्र मामलों में ब्याज और हर्जाने पर छूट दी जाएगी, जिससे वित्तीय राहत मिलेगी। पहली बार कवरेज से संबंधित विवादों को भी इस योजना में शामिल किया गया है, जिससे अधिक से अधिक नियोक्ताओं को लाभ मिल सके। यह योजना न्यायालय के बाहर आपसी समझौते के माध्यम से विवादों का निपटारा करने का अवसर देती है, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। साथ ही, पांच वर्ष से अधिक पुराने ऐसे मामलों को, जिनमें अब तक कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है, वापस लिया जा सकेगा।
सुनील यादव ने कहा कि यह पहल नियोक्ताओं को राहत प्रदान करने, मुकदमों की संख्या कम करने और ईएसआई अधिनियम के तहत अनुपालन को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे ईएसआई कवरेज का विस्तार होगा तथा हितधारकों के बीच विश्वास और सद्भावना को भी बल मिलेगा।
उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्योग जगत एवं नियोक्ताओं द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है। कई नियोक्ता और बीमित व्यक्ति अपने लंबित मुकदमों को सुलझाने के लिए आगे आ रहे हैं और एमनेस्टी योजना का लाभ उठाने की पहल की है।



