
दोनों पर लगाया 25-25 हजार का जुर्माना
345 किलोग्राम प्लास्टिक बरामद
Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 9 मई। गुरुग्राम नगर निगम ने ठोस कचरा प्रबंधन एवं प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमों की अवहेलना करने पर होटल लेमन ट्री प्रीमियर और कॉमर्शियल बिल्डिंग पर भारी जुर्माना लगाया है।
निगम की बीडब्ल्यूजी सेल के इंस्पेक्टर जितेंद्र सांगवान ने कचरा प्रबंधन में लापरवाही बरतने पर सेक्टर-29 स्थित होटल लेमन ट्री प्रीमियर और सेक्टर-66 स्थित कॉमर्शियल बिल्डिंग आईएफसी एम3एम पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बावजूद इसके उपयोग को लेकर एक विशेष टीम ने विभिन्न इलाकों में छापेमारी की। इस दौरान चार लोगों पर कुल 2.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और 345 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री जब्त की गई।
अतिरिक्त निगमायुक्त ने बताया कि नगर निगम पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर है और संबंधित नियमों का पालन न करने वालों पर आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में शहरीकरण की तेज रफ्तार के साथ कचरा प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। ऐसे में नगर निगम द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक कचरा नियमों के उल्लंघन पर की जा रही कार्रवाई न केवल अनुशासन स्थापित करने की दिशा में एक ठोस कदम हैं, बल्कि यह संकेत भी देती हैं कि प्रशासन अब सजग और सख्त दोनों है।
उन्होंने कहा कि हम सभी को व्यक्तिगत स्तर पर प्लास्टिक का उपयोग बंद करना चाहिए और कचरा अलग-अलग करके निपटाया जाना चाहिए। हमें मिलकर एक स्वच्छ, टिकाऊ और पर्यावरण-मित्र गुरुग्राम का निर्माण करना है।