
Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 9 जुलाई। गुरुग्राम में अब ओवर स्पीड वाहन चालकों की खैर नहीं। उनके वाहन जैसे ही ओवर स्पीड में होंगे गुरुग्राम पुलिस के कैमरे उन्हें अपने आप कैप्चर कर लेंगे। जिसके बाद चालान उनके घरों पर पहुंच जाएंगे। यह कैमरे बृहस्पतिवार से काम करने शुरू कर देंगे।
पुलिस उपायुक्त यातायात गुरुग्राम डॉ. राजेश कुमार मोहन ने कल एनएचएआई के साथ बैठक ली। बैठक के दौरान ओवर स्पीड वाहन चालकों पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-48 व द्वारका एक्सप्रेस-वे पर 15 स्थानों पर Global Shutter Technology (ANPR) के माध्यम से दिल्ली-गुरूग्राम राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर 6 स्थानों व द्वारका एक्सप्रेस-वे पर 9 स्थानों इन कैमरों को लगाया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर व द्वारका एक्सप्रेस-वे पर लगाए गए इन कैमरों के माध्यम से 14 प्रकार के Incidents को Deduct किया जाएगा। NAHI के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर व द्वारका एक्सप्रेस-वे पर यात्रियों की सहायता, सुरक्षा व सुविधा के लिए तीन तरह की कैटगरी निर्धारित की गई हैं। जिसमें VIDES(Vedio Incident Detection and Enforcement System), TMCS (Traffic Monitoring Camera System)& VMS(Variable Message Sign Boards) का प्रयोग किया जाएगा।
इन कैमरों के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-48 व द्वारका एक्सप्रेस-वे पर मुख्यतौर पर ओवर स्पीड, बिना सीट बैल्ट, बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, रॉग साइड ड्राइविंग, लेन चेंज के चालान शुरू किए जाएंगे, जबकि द्वारका एक्सप्रेस-वे पर प्रतिबंधित वाहन (Banned Vehicles) जैसे दोपहिया वाहन, ई-रिक्शा, ट्रैक्टर इत्यादि के भी चालान अलग से शुरू किए जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर व द्वारका एक्सप्रेस-वे पर लगे इन कैमरों के माध्यम से किसी भी प्रकार की सड़क दुर्घटना की सूचना बिना किसी देरी के मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर व द्वारका एक्सप्रेस-वे पर यदि कोई वाहन खराब या खड़ा हो जाता है या कहीं भी जाम की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी भी सूचना इन कैमरों की मदद से तुरंत प्राप्त करके समस्या का समाधान किया जाएगा, ताकि आमजन को सड़क यात्रा के दौरान किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े और यातायात का सफल एवं सुगम संचालन किया जा सकें।
वाहन चालकों को सूचित किया जाता है कि अपने वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग-48 व द्वारका एक्सप्रेस-वे पर निर्धारित की गई गति सीमा के अनुसार ही चलाए। यातायात नियमों की पालना करना अनिवार्य है। जो भी वाहन चालक उपरोक्त मार्गों पर यातायात नियमों की पालना नहीं करेगा तो संबंधित वाहन चालक के विरूद्व मोटर वाहन अधिनियम के तहत इन कैमरों के माध्यम से नियमानुसार चालान किए जाएंगे।