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गुरुग्राम, 28 जुलाई। जिलाधीश अजय कुमार ने 30 व 31 जुलाई को जिले में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा एचटेट के लिए आयोजित करवाई जा रही परीक्षाओं के दृष्टिगत निषेद्याज्ञा आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 30 से लेकर 31 जुलाई को परीक्षा पूर्ण होने तक प्रभावी रहेंगे।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत स्ट्रांग रूम और परीक्षा केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में अनधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति, हथियार, आग्नेयास्त्र या चोट पहुंचाने योग्य कोई वस्तु लेकर चलना, नारेबाजी, अवैध सभा या पोस्टर व बैनर के प्रदर्शन आदि पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ-साथ परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 30 जुलाई को दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तथा 31 जुलाई को सुबह 8 से शाम 6 बजे तक फोटोकॉपी मशीन, प्रिंटर या कोई अन्य नकल उपकरणों का संचालन पर पूर्णत रोक रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।