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अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
लगाया 40 हजार रुपये का जुर्माना
Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 10 जनवरी। मासूम से दुष्कर्म करने के मामले में यहां की अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने उत्तरप्रदेश निवासी को आजीवन कारावास (जीवित रहने तक) की सजा सुनाई है। अदालत ने साथ ही दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस के अनुसार 14 मई 2022 को एक व्यक्ति ने थाना बदशाहपुर में एक लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया था कि उनकी कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति ने कल उसकी साढ़े चार साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया था।
पुलिस ने इस मामले में आरोपी आदिल निवासी गोगा कॉलोनी बादशाहपुर तथा स्थायी पता गांव धीरपुर, जिला बिजनौर (उत्तर-प्रदेश) को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी के खिलाफ सभी पुख्ता साक्ष्य व गवाह जुटाए और चार्जशीट तैयार करके न्यायालय के सम्मुख पेश की।
अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अश्वनी कुमार ने साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आदिल को दोषी करार देते हुए बुधवार को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।