
गुरुग्राम, 25 जून। एनएचआई के नियमानुसार आमजन की सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोपहिया वाहन चालक (मोटर साइकिल या स्कूटर), थ्री व्हीलर ( ई-रिक्शा, ई-कार्ट), नॉन मोटराइज्ड व्हीकल, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, मल्टी एक्सल हाइड्रोलिक ट्रेलर व्हीकल, चौपहिया साइकिल वाहनों का गुरुग्राम सिरहौल बॉर्डर से खेड़कीदौला टोल प्लाजा तक और खेड़कीदौला से द्वारका एक्सप्रेस-वे दिल्ली बॉर्डर तक दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों एनएच-48 और द्वारका एक्सप्रेस-वे पर इन वाहनों के चलाने पर प्रतिबंध है। प्रतिबंधित वाहन मैन कैरेजवे का प्रयोग न करके सर्विस लाइन का प्रयोग करेंगे अन्यथा इन वाहनों के खिलाफ मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-48 तथा एक्सप्रेस-वे पर स्पीड लिमिट अधिक होती है तथा उपरोक्त वाहनों की स्पीड अपेक्षाकृत कम होती है, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है तथा आवगमन से हर समय किसी अप्रिय दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है। इसलिए इन राजमार्ग व एक्सप्रेस-वे पर इन वाहनों के चलने पर प्रतिबंध है। शंकर चौक, राजीव चौक, खेड़कीदौला आदि जगहों पर यातायात पुलिस गुरुग्राम द्वारा यातायात नियमों की जागरूकता पाठशाला के साथ-साथ इन उपरोक्त वाहनों के उपरोक्त दर्शाए गई सड़कों व रोड़ के प्रयोग व आवागमन पर प्रतिबंध बारे निरंतर जागरूक किया जा रहा है।
इसलिए उपरोक्त वाहन चालकों से अपील की जाती है कि अपने वाहन को मुख्यमार्ग पर न चलाकर सर्विस मार्ग का प्रयोग करें। इसके साथ ही वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें। अपने वाहन को निर्धारित गति सीमा से अधिक सीमा में ना चलाएं, वाहन चलाते समय अपनी व अन्य की सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं।