साथ ही दोषी को चालीस हजार के जुर्माने की सजा सुनाई
Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 14 जनवरी। अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को चालीस हजार रुपए के जुर्माने सजा सुनाई।
महिला थाना पश्चिम गुरुग्राम में 9 फरवरी 2021 को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत पर महिला थाना में पॉक्सो एक्ट की सम्बन्धित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी मोहम्मद ताज उर्फ राहुल निवासी गांव सुखेडिया ट्टी, बिछोर जिला नूंह को 19 फरवरी 2021 को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस टीम ने आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए ।
अभियोग के सम्बन्ध में अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आज अश्वनी कुमार, एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की अदालत ने दोषी करार देते हुए आरोपी को पॉक्सो एक्ट की तहत बीस वर्ष कैद (कठोर कारावास) व चालीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।



