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Reporter: Pardeep Narula
Author: Pardeep Narula
गुरुग्राम, 3 मार्च: शहर में बायोमेडिकल वेस्ट के अनुचित निस्तारण को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम गुरुग्राम ने पटौदी रोड स्थित देवराज क्लीनिक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए मौके पर ही वसूली की कार्रवाई की। निगम को सार्वजनिक स्थान पर मेडिकल वेस्ट फेंके जाने की शिकायत मिली थी। इसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जांच के दौरान नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर तुरंत कार्रवाई की गई।

सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मामला
बायोमेडिकल वेस्ट, जैसे इस्तेमाल की गई सिरिंज, पट्टियां, दवाइयों के अवशेष और अन्य चिकित्सा सामग्री, यदि खुले में फेंकी जाए तो संक्रमण और गंभीर बीमारियों के फैलाव का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे कचरे का वैज्ञानिक और सुरक्षित निस्तारण कानूनी अनिवार्यता है।
निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर मेडिकल वेस्ट फेंकना नियमों का सीधा उल्लंघन है और इससे पर्यावरण तथा आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

स्वास्थ्य संस्थानों को सख्त निर्देश
निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे।
निर्देशों के अनुसार, सभी अस्पतालों, क्लीनिकों और स्वास्थ्य संस्थानों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अधिकृत एजेंसी के माध्यम से ही मेडिकल वेस्ट का उठान और निस्तारण सुनिश्चित करें। प्रत्येक संस्थान को अधिकृत वेंडर से समझौता करना होगा। लापरवाही पाए जाने पर जुर्माना और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
स्वच्छ और सुरक्षित गुरुग्राम की अपील
निगमायुक्त ने नागरिकों और स्वास्थ्य संस्थानों से अपील की है कि वे शहर को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने में सहयोग करें। किसी भी अनियमितता या सार्वजनिक स्थान पर मेडिकल वेस्ट फेंके जाने की सूचना तुरंत निगम को दें ताकि समय पर कार्रवाई हो सके। स्वच्छ गुरुग्राम, सुरक्षित गुरुग्राम – यह केवल नारा नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है।




