
Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 20 मार्च। गुरुग्राम की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में एक नाबालिग को 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने इसके साथ दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 26 नवंबर 2019 को थाना शिवाजी नगर को 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के गुमशुदगी की शिकायत मिली थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग लड़की को बरामद कर मामले में पॉक्सो एक्ट से संबंधित धाराएं जोड़ी गई थी। पुलिस ने इस मामले में 1 नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने इस मामले में आवश्यक साक्ष्य और गवाह एकत्र करके अदालत में पेश किए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार की अदालत ने आज पुलिस द्वारा पेश साक्ष्यों, गवाहों और चार्जशीट के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने नाबालिग दोषी को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।