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Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 22 अप्रैल। गुरुग्राम की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में नाबालिग दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने साथ ही दोषी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार राजेंद्र पार्क थाने में 28 अक्टूबर 2020 को 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने की शिकायत दर्ज की गई थी। जिसके बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया। मेडिकल जांच में लड़की के साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि होने पर मामले में पॉक्सो एक्ट धाराएं जोड़ी गई।
जिसके बाद पुलिस ने लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक नाबालिग को गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की गहनता से जांच करते हुए सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह अदालत में पेश किए।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार की अदालत ने 22 अप्रैल को इस मामले में पुलिस चार्जशीट, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर नाबालिग को दोषी करार दिया। फैसले के समय नाबालिग दोषी लगभग 22 वर्ष का हो चुका है। अदालत ने दोषी को पॉस्को एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।