
चालीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
गुरुग्राम : 04 फरवरी। एडिशनल सेशन जज अश्वनी कुमार की अदालत ने आज नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी युवक को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को बीस साल की कैद (कठोर कारावास) व चालीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
ज्ञात हो कि थाना बिलासपुर में 10 मार्च 2021 को 14 वर्षीय नाबालिक लड़की के गुमशुदगी शिकायत मिली थी। जिस शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया। गुमशुदा लड़की का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि होने बाद अभियोग में आईपीएस व पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराएं जोड़ दी गई। गुरुग्राम पुलिस ने मामले में आरोपी सोहित कुमार निवासी गांव पाता जिला औरेया, उप्र को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए। अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आज अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी सोहित को दोषी करार देते हुए उसे बीस साल की कैद और चालीस हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई।