
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुरुग्राम ने सेक्टर-5 चौक पर जागरूकता शिविर में दी जानकारी
Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 23 जून। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण गुरुग्राम द्वारा 12 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जिला न्यायालय परिसर उपमंडल न्यायालय सोहना एवं पटौदी सहित अन्य चिन्हित स्थलों पर किया जाएगा।
यह लोक अदालत न्यायाधीश लीसा गिल, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम चंद्र शेखर के निर्देशों के तहत आयोजित की जाएगी।
इस संबंध में आज सेक्टर-5 चौक में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में एडवोकेट सुनीता तिवारी और दीपांक यादव ने आमजन को विभिन्न विधिक विषयों पर जानकारी दी।
शिविर में बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य आपसी सुलह और समझौते के माध्यम से त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है। लोक अदालतों में ऐसे मामलों का निपटारा किया जाता है जो अदालतों में लंबित हैं या जिनकी सुनवाई शुरू होनी है और जिनमें दोनों पक्ष सहमति से समाधान के लिए तैयार हैं।
इन अदालतों में बैंक ऋण और वसूली संबंधी मामले, बिजली और पानी के बिलों से जुड़े गैर-अपराधिक विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना दावा याचिकाएं, सहमति से सुलझाए जा सकने वाले वैवाहिक और पारिवारिक विवाद, श्रम से संबंधित विवाद, किराया और संपत्ति से जुड़े मामले, चेक बाउंस (धारा 138 एन.आई. एक्ट) से संबंधित प्रकरण, सिविल और राजस्व वाद, ट्रैफिक या पुलिस चालान से संबंधित मामले तथा अन्य सहमति योग्य वादों का निपटारा किया जाएगा।
लोक अदालत में मामलों के निपटारे से न केवल समय की बचत होती है, बल्कि पक्षकारों को अदालती शुल्क की वापसी भी प्राप्त होती है और उन्हें अपील की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे न्याय की प्रक्रिया सरल और सहज बन जाती है।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण गुरुग्राम ने सभी पक्षकारों, अधिवक्ताओं और नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे अपने लंबित या प्रारंभिक मामलों का समाधान राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से करवाने के लिए संबंधित अदालत अथवा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण गुरुग्राम से संपर्क करें।
अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण गुरुग्राम के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। फोन नंबर 0124-2221501 तथा ईमेल आईडी staffcjmggn3@gmail.com है। इसके अतिरिक्त नालसा की टोल फ्री हेल्पलाइन 15100 पर भी आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
इस शिविर का उद्देश्य आमजन को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें न्याय प्रणाली से जोड़ना था, ताकि वे सुलभ और त्वरित समाधान की दिशा में आगे बढ़ सकें।