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गुरुग्राम, 23 जून। गुरुग्राम में एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल की शादीशुदा शिक्षिका ने 12वीं के नाबालिग छात्र से कई बार संबंध बनाए। जब छात्र इससे तंग आ गया तो उसने टीचर को साफ-साफ मना कर दिया। तब टीचर ने छात्र के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवा दी। तब छात्र ने अपने परिजनों को सच्चाई बताई और उन्हें वह वीडियो दिखाए, जिसमें दोनों संबंध बना रहे थे। जिसके बाद टीचर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। टीचर निचली अदालत से हाइकोर्ट तक जमानत याचिका लगाती रही, परंतु उसे कहीं से राहत नहीं मिली। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
रेवाड़ी का रहने वाले छात्र को शादीशुदा शिक्षिका ने जून 2024 में अपने जाल मंे फंसाना शुरू कर दिया। शिक्षिका उसे परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाने का लालच देने लगी और छुट्टियां होने के बाद भी पढ़ाई के बहाने ऐसे समय घर बुलाने लगी जब उसका पति वहां नहीं होता था। वह धीरे-धीरे छात्र से नजदीकियां बढ़ाने लगी और छात्र से शारीरिक संबंध बना लिए। जिसके बाद कई बार शिक्षिका छात्र को बहाने से घर बुलाती और उसके साथ संबंध बनाती। शिक्षिका कई बार उसे होटल भी ले गई और वहां भी उसके साथ संबंध बनाए। इस बीच, शिक्षिका का अपने पति से विवाद हो गया और वह उसे अलग रहने लगी। इसके बाद तो जब मर्जी होती शिक्षिका छात्र को अपने घर बुला लेती। यह सिलसिला सितंबर तक चलता रहा। इस दौरान अचानक छात्र ने शिक्षिका का विरोध करना शुरू कर दिया। जिससे डर कर शिक्षिका ने उलटा इस साल 20 जनवरी को छात्र पर ही छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। जिसमें छात्र ने अग्रिम जमानत ले ली। अग्रिम जमानत मिलने के बाद छात्र ने अपनी आपबीती परिजनों को बता दी। उसने वे वीडियो भी दिखाए जिसमें दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे।
इसके बाद पिता ने रेवाड़ी के एसपी से मिलकर पूरे मामले की जानकारी देते हुए वीडियो दिए। जिसके बाद 13 मार्च को शिक्षिका के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
इस बीच, अपने खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होने की जानकारी मिलते ही शिक्षिका ने 21 मार्च को रेवाड़ी फास्ट ट्रैक कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की, लेकिन बाद में खुद ही यह याचिका वापस ले ली और फरार हो गई। शिक्षिका ने 7 मई को दोबारा अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 14 मई को अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी। जिसके बाद शिक्षिका ने 6 जून को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई, जिसमें सुनवाई के लिए 10 जून, फिर 18 जून और अंत में 20 जून की तारीख मिली। 20 जून को बहस के बाद जज संदीप मौदगिल की अदालत याचिका को खारिज कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया।