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गुरुग्राम, 15 दिसंबर। गुरुग्राम में नगर निगम के बुलडोजर टिल्लू गैंग की कब्जाई जमीन पर चल रहे हैं । बदमाश टिल्लू और उसके भाई ने MCG की लगभग 500 गज जमीन पर कब्जा कर रखा है।
कुख्यात बदमाश नरेंद्र उर्फ टिल्लू और उसके भाई रवि ने नगर निगम की करीब 400 से 500 गज जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कर रखा है। जिसको गिराने के लिए बादशाहपुर थाना पुलिस और नगर निगम की टीम पहुंची। पुलिस के अनुसार बदमाश नरेंद्र उर्फ टिल्लू पर हत्या, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट सहित 13 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं। वह क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए कुख्यात है।
उसके भाई रवि पर भी आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, मारपीट और अन्य अपराध शामिल है। दोनों भाई अपराध की कमाई से अवैध संपत्ति बनाते थे। वे
सरकारी जमीन पर कब्जा कर दबंगई दिखाते थे। बादशाहपुर में नगर निगम की इस बेशकीमती जमीन को मुक्त कराने के लिए बुलडोजर चलाया गया है।
बादशाहपुर थाने के SHO विजयपाल ने बताया कि हरियाणा पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। अवैध कब्जे हटाना और उनकी संपत्ति जब्त करना इस अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह बदमाशों के लिए स्पष्ट चेतावनी है कि अपराध का रास्ता छोड़कर ईमानदारी से काम करें। जो अपराध करेंगे, उनकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा और कानूनी कार्रवाई होगी।
उन्होंने बताया कि ऐसे अपराधी अक्सर सरकारी जमीन पर कब्जा कर अपनी ताकत दिखाते हैं, जिससे आम नागरिक प्रभावित होते हैं। हाल के वर्षों में हरियाणा पुलिस ने कई गैंगस्टर्स की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया है। प्रशासन ने जमीन मुक्त करवाने के बाद इसे सुरक्षित करने के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है।
अवैध कब्जे की जानकारी: आरोपी नरेंद्र द्वारा द्वारा नगर निगम गुरुग्राम (MCG) की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। यह संपत्ति श्मशान घाट, बदशाहपुर के सामने, खसरा नंबर 39/24 में स्थित है। अवैध संपत्ति का स्वरूप व्यवसायिक (Commercial) है तथा इसका उपयोग किराए पर देने के लिए किया जा रहा है। यह अवैध कब्जा पिछले कम से कम 5 वर्षों से किया गया है। रेंट के रूप में कई लाख रुपये महीने मिलता है।
बदमाश नरेंद्र की क्राइम हिस्ट्री
आरोपी नरेन्द्र उर्फ टिल्लू एक आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ थाना बदशाहपुर समेत कई थानों में गंभीर प्रकृति के अनेक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम, जुआ अधिनियम, हत्या, हत्या का प्रयास आदि शामिल हैं। वर्ष 2012 से 2025 के बीच इसके विरुद्ध हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, बलवा, सरकारी कार्य में बाधा, अवैध हथियार एवं शराब से संबंधित कई FIR दर्ज रही हैं। आरोपी का संबंध “टिल्लू गैंग” से बताया गया है। जो इसे संगठित अपराध की श्रेणी में लाता है।
आरोपी रवि पुत्र शेर सिंह, निवासी रविदास मोहल्ला, बदशाहपुर, थाना बदशाहपुर क्षेत्र का रहने वाला है। आरोपी का वर्तमान एवं स्थायी पता एक ही है। आरोपी द्वारा नगर निगम गुरुग्राम (MCG) की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। अवैध संपत्ति शमशान घाट, बदशाहपुर के सामने स्थित MCG भूमि पर व्यावसायिक उपयोग हेतु बनाई गई है।
यह कब्जा खसरा नंबर 39/24 की भूमि पर किया गया है। अवैध कब्जा पिछले कम से कम 5 वर्षों से अधिक समय से चला आ रहा है तथा संपत्ति का उपयोग किराये/व्यवसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। आरोपी रवि के विरुद्ध थाना बदशाहपुर में गंभीर आपराधिक इतिहास दर्ज है। उसके खिलाफ विभिन्न वर्षों में कई आपराधिक मामले पंजीकृत है।
आरोपी का हिंसक प्रवृत्ति का इतिहास रहा है और उसका संबंध टिल्लू गैंग से पाया गया है। आरोपी एक आदतन अपराधी एवं गैंग सदस्य है। पूर्व में आरोपी/सह-आरोपी न्यायिक हिरासत में होने के कारण उसकी हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई हेतु प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया था। यह थाना बदशाहपुर का BC है।
वहीं, जिला पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी का प्रोफाइल हाई रिस्क श्रेणी में आता है। यह एक गैंग में सक्रिय, हिंसक प्रवृत्ति वाला आदतन अपराधी है। इसके विरुद्ध पूर्व में कार्रवाई की प्रक्रिया भी आरंभ की गई है तथा यह न्यायिक हिरासत में रहने के कारण हिस्ट्रीशीट खोलने के लिए वारंट जारी किया गया था।



