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चंडीगढ़, 29 अप्रैल। परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की वैधता अवधि को केंद्र सरकार के अनुरूप करते हुए 9 साल से बढ़ाकर 12 साल करने का निर्णय लिया गया है। अनिल विज ने बताया कि इस संबंध में जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी ताकि टूरिस्ट टूरिज्म क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। उन्होंने बताया कि इस आशय के संबंध में सोमवार को मुख्यमंत्री ने एक प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों ने टूरिस्ट परमिट की वैधता में एकरूपता लाने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था। जिसके बाद परिवहन मंत्री के आदेशों के तहत विभाग ने इस संबंध में एक प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा था, जिसकी स्वीकृति सोमवार को मिली है।
परिवहन मंत्री ने बताया कि टूरिस्ट परमिट के लिए टूरिस्ट वाहन के पंजीकरण की तिथि से एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल/सीएनजी वाहनों की अवधि को बढ़ाकर 12 साल किया गया है, जबकि एनसीआर क्षेत्र में डीजल वाहनों की अवधि बढ़ाकर 10 साल की गई है। इस प्रकार नॉन एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल/सीएनजी और डीजल वाहनों की अवधि को बढ़ाकर 12 साल किया गया है।