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गुरुग्राम, 19 नवंबर। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचनाओं को अपनाते हुए निगम में कार्यरत पार्ट-टाइम एवं दैनिक आधार पर लगे कर्मियों के वेतन में वृद्धि संबंधी संशोधित निर्देश जारी किए हैं।
यह आदेश निदेशक वित्त डीएचबीवीएन हिसार द्वारा जारी किया गया है तथा निगम के सभी मुख्य अभियंताओं, वित्त अधिकारियों, अधीक्षण अभियंताओं, कार्यकारी अभियंता एवं उप मंडल अधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है।
इन अधिसूचनाओं नोटिफिकेशन संख्या 16/71/2021-4
एचआर-तृतीय दिनांक 10.08.2022 (प्रभावी 01.01.2022 से) तथा 16/71/2021-4एचआर-तृतीय दिनांक 01.07.2025 (प्रभावी 01.01.2025 से) के अनुसार संशोधित वेतन दरें अब डीएचबीवीएन में लागू होंगी।
डीएचबीवीएन मुख्यालय द्वारा जारी नए निर्देशों के लागू होने के साथ ही कार्यालय के पूर्व आदेश दिनांक 12.09.2025 में दर्शाई गई वेतन दरें नई प्रभावी दिनांक से स्वतः निरस्त मानी जाएंगी।




