
गुरुग्राम, 24 जनवरी। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर जिलाधीश एवं डीसी अजय कुमार ने ज़िले के साइबर कैफे संचालकों, पीजी, गेस्ट हाऊसों, होटलों, मकान मालिकों और अन्य कार्यालयों को अपने किराएदारों, नौकरों, विजिटरों व अतिथियों का रिकॉर्ड उनके आईडी प्रूफ के साथ रखने के आदेश दिए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा 163 के तहत किए गए निषेधाज्ञा के आदेश जिला में तुरंत प्रभाव से लागू होकर 26 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे। जिलाधीश ने अपने आदेश में जिला में उपरोक्त अवधि में ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइड, पॉवर ग्लाइडर, होट एयर बलून , काइट फलाइंग व चाइनीज माइक्रो लाइट के प्रयोग पर भी ऐहतियातन प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश गणतंत्र दिवस के अवसर पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा कारणों के दृष्टिगत जारी किए गए हैं।आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।