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फरीदाबाद (अजय वर्मा), 21 जनवरी। थाना ओल्ड फरीदाबाद के वर्ष 2022 के एक मामले में लड़की का अपहरण कर उसकी हत्या करने पर पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी सिंहराज को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने 21 जनवरी को अभियुक्त को उम्रकैद व जुर्माना की सजा का फैसला सुनाया है।
अदालत ने अभियुक्त सिंहराज को 302 आईपीएस की धारा के अंतर्गत उम्र कैद व 1 लाख जुर्माना, 364 आईपीएस की धारा में उम्रकैद व 50 हजार जुर्माना, धारा 201 आईपीएस के तहत 3 साल कैद व 10 हजार जुर्माना तथा एससी/एसटी एक्ट के तहत उम्रकैद व 50 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि भूपानी निवासी एक महिला ने थाना ओल्ड में उसकी भांजी के गुमशुदगी की सूचना दी थी, जिस पर थाना ओल्ड फरीदाबाद में 2 जनवरी 2022 को संबंधित धारा के अंतर्गत् मामला दर्ज किया गया था। अनुसंधान के दौरान 6 जनवरी को गुमशुदा लड़की की लाश को बरामद किया गया तथा 7 जनवरी को सिंहराज निवासी गांव जसाना फरीदाबाद को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने लड़की की हत्या करके लाश को आगरा नहर के किनारे फेंक दिया।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अभियोग में धारा 302, 201, 364 आईपीसी व एससी/एसटी एक्ट की धारा जोड़ी गई। अनुसंधान के दौरान तकनीकी सहायता के आधार पर साक्ष्य प्राप्त किए गए तथा 30 मार्च 2022 को आरोपी के खिलाफ चालान अदालत में दिया गया।
केस के विचारण के दौरान 29 गवाहों की गवाही हुई, इस दौरान फरीदाबाद पुलिस ने प्रभावी पैरवी की तथा अभियोजन पक्ष का सहयोग किया। जिस पर अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त सिंहराज को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया है।



