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चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर हरियाणा सरकार के सीनियर IAS अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई है। लगाते हुए आदेश का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने कहा कि अगर आदेश का पालन करते हुए 4 फ़रवरी तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई, तो उन्हें अगली सुनवाई में उपस्थित होना होगा। साथ ही अपनी जेब से 50,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा।
लोक संपर्क विभाग की सोनिया और अन्य ने अवमानना याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में 10 महीने बीत जाने के बाद भी आदेश का पालन नहीं हुआ है। याचिका में कहा गया था कि 02 अगस्त 2022 के आदेश के तहत, कर्मचारियों को विशेष वेतनमान दिया गया था। यह लाभ उन कर्मचारियों को भी दिया गया है, जो याचिकाकर्ताओं से जूनियर हैं।
जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी क्लास-2 राजपत्रित अधिकारी होते हैं। इन अधिकारियों की पहले से यह मांग रही है कि प्रत्येक नए पे-स्केल में उनका वेतनमान कम किया गया है, उसे ठीक किया जाए। परन्तु विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मांग को अनदेखा कर दिया। किया जाता रहा।
हैरानी की बात यह है कि विभाग में ही सीनियर इवेलुएटर के पद पर कार्यरत कुछ जूनियर कर्मचारियों के लिए प्रोजेक्ट अफसर के 4 पद सृजित करके उन्हें DPRO से भी वरिष्ठ बनाने का खेल कर दिया गया।
याचिकाकर्ताओं ने यह मांग की थी कि समान अधिकार के सिद्धांत के आधार पर उन्हें भी वही वेतनमान दिया जाए। 12 फरवरी 2024 सरकारी वकील ने कोर्ट आश्वस्त किया था कि यदि याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व संबंधित अधिकारियों के पास लंबित है, तो इसे आठ सप्ताह के भीतर उचित निर्णय के साथ निपटा दिया जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए संबंधित अधिकारियों को इस मामले में उचित आदेश पारित करने का आदेश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।