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Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 12 मार्च। गुरुग्राम की एक अदालत ने मोबाइल छीनने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उनपर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल 11 जून को एक व्यक्ति ने थाना राजेंद्रा पार्क में एक लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया था कि 11 जून को प्रकाश पुरी बैंक्विट हॉल के पास दो स्कूटी सवारों ने उसका मोबाइल छीन लिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान पहचान सूरज कुमार निवासी गांव श्रीरामपुर जिला समस्तीपुर (बिहार) और विपिन कुमार निवासी गांव ताराधवन जिला समस्तीपुर (बिहार) के रूप में हुई है।
पुलिस ने मामले की तफ्तीश बहुत ही गहनता से की। पुलिस ने इस मामले में सभी आवश्यक साक्ष्य और गवाह एकत्र करके अदालत में पेश किए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी दाखिल की।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान की अदालत ने कल इस मामले में पुलिस द्वारा पेश साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर दोनों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों को 5 साल की कैद (कठोर कारावास) और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।