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गुरुग्राम, 12 मार्च। गुरुग्राम की एक अदालत ने लूटपाट के दौरान 22 वर्षीय युवक की हत्या मामले में 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने साथ ही तीनों पर जुर्माना भी लगाया है। तीनों दोषी उप्र के रहने वाले हैं।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 21/22 मई 2022 की रात को गुरुग्राम पुलिस को एक सूचना मिली थी कि आईएमटी मानेसर से खरकड़ी की तरफ जाने वाले रास्ते में एक युवक की तेजधार हथियार से घायल करके लूटपाट की गई है। इस सूचना पर थाना आईएमटी मानेसर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर अजय कुमार ने बतलाया कि उसका छोटा भाई आशीष उर्फ ढ़ीलू गांव अलियर (ढाणा) से अपनी परचून की दुकान से वापस आ रहा था। तभी कुछ अनजान अपराधियों ने तेजधार हथियार से घायल करके उसके साथ लूटपाट की थी। घायल आशीष को पुलिस की सहायता से मेदांता अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस शिकायत पर थाना सेक्टर-7 आईएमटी मानेसर में मामला दर्ज किया गया था।
गुरुग्राम पुलिस ने इसे मामले में 8 जून को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों की पहचान अनुभव (उम्र-22 वर्ष) निवासी गांव सीकर काशीराम नगर (उत्तर-प्रदेश), विजय आर्य (उम्र-22 वर्ष) निवासी रामनगर कॉलोनी पूरी दिल नगर जिला हाथरस (उत्तर-प्रदेश) और रवि (उम्र-31 वर्ष) निवासी सरफान कॉलोनी पुर्दिल नगर जिला हाथरस (उत्तर-प्रदेश) के रूप में हुई थी।
आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि तीनों प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और उन्होंने लूटपाट की नीयत से मोटरसाइकिल सवार आशीष को रोका था और उसपर चाकुओं से वार करके उसका मोबाइल, गले में पहनी चेन और एक ईयरफोन लूटकर उसको नजदीक झाड़ियों में फेंककर भाग गए थे।
गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने करके मामले की तफ्तीश बहुत ही गहनता से की थी। पुलिस ने इस मामले में सभी आवश्यक साक्ष्य और गवाह एकत्र कर अदालत में पेश किए थे और चार्जशीट दाखिल की थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगदीप सिंह की अदालत ने कल इस मामले में साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने विजय आर्य को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्रकैद व 30 हजार रुपये जुर्माना, धारा 392/397 के तहत 10 वर्ष कैद (कठोर कारावास) व 20 हजार रुपये जुर्माना तथा शस्त्र अधिनियम के तहत 2 वर्ष कैद (कठोर कारावास) व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने इसी मामले में अनुभव व रवि को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्रकैद व 30 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 392/397 के तहत 10 वर्ष कैद (कठोर कारावास) व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।



