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गुरुग्राम, 26 मार्च। गुरुग्राम की एक अदालत ने नाबालिग लड़की की अश्लील फोटो खींच कर उसे ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने साथ ही दोषी पर जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामला 2021 का है। महिला थाना मानेसर में 24 सितंबर 2021 को एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया गया था कि एक लड़के ने उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी की नहाती की तस्वीर खींचकर उसको ब्लैकमेल करके उसके साथ दुष्कर्म किया है। जिस पर महिला थाना मानेसर में आईपीसी, पॉक्सो एक्ट, आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के मामला दर्ज किया गया।
गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में आरोपी चंदन निवासी अलीनगर, लखीसराय (बिहार) को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले की गहनता जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्र करके अदालत में पेश किए।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार की अदालत ने चार्जशीट, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आज चंदन को दोषी करार दिया। अदालत ने चंदन को पॉस्को एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल की कैद (कठोर कारावास) और 40 हजार रुपये जुर्माना, पॉस्को एक्ट की धारा 12 के तहत 3 साल की कैद (कठोर कारावास) और 10 हजार रुपये जुर्माना तथा आईटी एक्ट के तहत 3 साल की कैद (कठोर कारावास) और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।