गुरुग्राम, 27 फरवरी। सुनील कुमार दीवान, एडिशनल सेशन जज की अदालत ने आज साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर दो आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी शाहिद को धारा 392/397 आईपीएस के तहत वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माना तथा आरोपी मुजाहिद उर्फ मूसा को धारा 392/397 आईपीएस के तहत सात वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माना तथा शस्त्र अधिनियम के तहत पांच वर्ष कैद (कठोर कारावास) व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
एक व्यक्ति ने थाना डीएलएफ फेज-2 में 10 मई 20 19 को लिखित शिकायत दी कि 10 मई 2019 को इफ्को गुरुग्राम के नजदीक दो व्यक्तियों द्वारा हथियार के बल पर उसका मोबाइल फोन एटीएम कार्ड व नकदी लूट ली। शिकायत पर थाना डीएलएफ फेज-2 में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों की पहचान की पहचान शाहिद उर्फ ताऊ निवासी बावला जिला नूंह व मुजाहिद उर्फ मूसा निवासी बावला जिला नूंह के रूप में हुई थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सभी साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किया गया तथा आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई।



