
1 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया
Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 10 मार्च। गुरुग्राम की एक अदालत ने मादक पदार्थ के साथ पकड़े गए एक नाबालिग को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इसके साथ ही उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस से मिली जानकरी के अनुसार मामला 2020 का है। पुलिस ने कोरोना काल में 14 अप्रैल 2020 को नजदीक इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेक्टर-18 से एक दुकान से 2 युवकों को 107 किलोग्राम अवैध गांजा (एनडीपीएस) सहित पकड़ा था। अवैध गांजा बरामद किए जाने पर आरोपियों के खिलाफ थाना उद्योग विहार में धारा एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में अपराध शाखा सिकंदरपुर पुलिस ने एक नाबालिग को उसी दिन गिरफ्तार किया था।
नाबालिग को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने सभी साक्ष्य और गवाह जुटाकर अदालत के सम्मुख पेश किए। जिनके आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायालय के जज सुनील कुमार दीवान की अदालत ने आज इस मामले में नाबालिग आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्षों की कैद (कठोर कारावास) और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।