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गुरुग्राम, 24 मार्च। गुरुग्राम की एक अदालत ने गांव सुखराली में हुई एक युवक की हत्या के मामले में एक दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 5 जुलाई 2019 को थाना सेक्टर-17/18 में गांव सुखराली में एक युवक की हत्या होने के संबंध में सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची तथा फिंगरप्रिंट, सीन ऑफ क्राइम टीमों से घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया और शव को मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक के भाई ने इस संबंध में पुलिस को दी शिकायत दी। शिकायत में बताया गया कि उसका भाई लोकेश निवासी फिरोजपुर झिरका जिला नूंह प्लेसमेंट एजेंसी का काम करता था, जिसका सुखराली में ऑफिस था। 4 जुलाई को रात लगभग 8.30 बजे लोकेश का मेरे पास फोन आया कि वह घर आ रहा है। जिस पर मैंने लोकेश को कहा कि रात 9 बजे वाली बस में आ जाना नहीं तो गुरुग्राम में ही रुक जाना। इसके बाद लोकेश को फोन किया तो वह स्विच ऑफ आ रहा था। उसके अगले दिन सुबह एक व्यक्ति का मेरे पास फोन आया कि लोकेश का एक्सीडेंट हो गया है जल्दी से गुरुग्राम आओ। जब वह गुरुग्राम पहुंचा तो उसको पता चला कि लोकेश की मृत्यु हो चुकी है और उसका शव मोर्चरी में रखा हुआ है। जब मैंने लोकेश के शव को देखा तो उसके आंख व मुंह पर चोट लगी हुई थी और नाक से खून निकल रहा था। लोकेश की अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या की है। शिकायत पर थाना सेक्टर-17/18 में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई।
गुरुग्राम पुलिस इस मामले में 1 आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी की पहचान साहिल मेहता निवासी मोहन गार्डन उत्तम नगर दिल्ली के रूप में हुई थी। गुरुग्राम पुलिस ने मामले की तफ्तीश गहनता से की और आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित कर अदालत के समक्ष रखे गए। आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी दाखिल की गई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील चौहान की अदालत ने 21 मार्च को इस मामले में पुलिस द्वारा पेश साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर साहिल मेहता को दोषी करार दिया। अदालत ने साहिल मेहता को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।