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फरीदाबाद (अजय वर्मा), 24 सितंबर। बहुचर्चित विदेशी महिला गैंगरेप मामले में फरीदाबाद की एक अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए बीस-बीस साल कैद की सजा और एक एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसे अपराधों के लिए कठोर सजा देना जरूरी है, ताकि समाज में महिला सुरक्षा को लेकर सख्त संदेश जा सके।
मामला नवंबर 2020 का है। दिल्ली में रहने वाली विदेशी महिला की जान-पहचान सेक्टर 49 फरीदाबाद निवासी जॉन और दिल्ली प्रहलादपुर निवासी अमन से थी। 20 नवंबर 2020 को जॉन ने अपने घर पर शराब पार्टी रखी और महिला को फोन कर बुलाया। पीड़िता पार्टी में पहुंची, जहां अमन भी मौजूद था। पार्टी के बाद जॉन ने महिला से संबंध बनाने का दबाव बनाया। जब उसने मना किया तो दोनों ने उसे कमरे में बंद कर बारी-बारी से दुष्कर्म किया। वारदात के बाद रात में दोनों आरोपी महिला को दिल्ली छोड़कर वापस लौट आए।
घटना के दो दिन बाद 22 नवंबर 2020 को पीड़िता महिला थाना एनआईटी पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उसी दिन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई लगातार अदालत में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई।
चीफ डिफेंस एडवाइजर रविंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि इस केस में पीड़िता के बयान और पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूत अदालत में पुख्ता साबित हुए। अदालत का यह फैसला महिलाओं के प्रति गंभीर अपराधों पर न सिर्फ सख्त संदेश है, बल्कि पीड़िताओं को न्याय दिलाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।




