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फरीदाबाद (अजय वर्मा), 18 अक्टूबर। नगर निगम फरीदाबाद ने दीपावली पर्व पर सर्वाेच्च न्यायालय के आदेशों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करते हुए शहरवासियों के लिए पटाखे बिक्री हेतु आठ स्थान निर्धारित किए हैं।
नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि दीपावली के शुभ अवसर पर नागरिक केवल उन्हीं स्थानों से पटाखे खरीद सकेंगे जिन्हें निगम द्वारा अधिकृत किया गया है।
निर्धारित स्थलों में निम्नलिखित स्थान शामिल हैं…
बल्लभगढ़ दशहरा मैदान
एनआईटी दशहरा मैदान
सेक्टर 68
आईएमटी फरीदाबाद
सेक्टर 52, ओल्ड फरीदाबाद दशहरा मैदान
(समेत अन्य एक दो स्थान को भी जिला प्रशासन की स्वीकृति के बाद जोड़ा जा सकता है)
उन्होंने बताया कि इन स्थलों पर ही पटाखों की वैध दुकानों को अनुमति दी जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध बिक्री या प्रदूषण संबंधी समस्या उत्पन्न न हो।
नगर निगम ने इस संबंध में फरीदाबाद जिला मजिस्ट्रेट को भी औपचारिक रूप से अवगत करा दिया है, ताकि प्रशासनिक समन्वय के साथ सुरक्षित एवं नियंत्रित तरीके से पटाखा बिक्री की प्रक्रिया संपन्न की जा सके।
आयुक्त खड़गटा ने शहरवासियों से अपील की है कि वे निर्धारित स्थलों से ही लाइसेंस प्राप्त दुकानों से पटाखे खरीदें और दीपावली को सुरक्षित, स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित तरीके से मनाएं।
इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस बार निगम के सभी जोन में ग्रीन पटाखे के अलावा अन्य प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे जलाने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जा सकती है, जिसके लिए निगम की एनफोर्समेंट विभाग की टीम सक्रिय रूप से अपनी ड्यूटी पर तैनात रहेगी, पटाखे जलाने के लिए समय सारणी के अनुसार सुबह 6 से 7 तक और शाम को 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही जलाया जा सकेगा।



