
ठेकेदार का 16 लाख बकाया नहीं चुकाने का मामला
HC ने छह हफ्ते के भीतर दिया था भुगतान करने का आदेश
Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 27 मई। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम नगर निगम के कमिशनर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। HC ने MCG ने एक ठेकेदार को छह हफ्ते के भीतर 16 लाख रुपये के भुगतान का आदेश दिया था। जिसका पालन अभी तक MCG ने नहीं किया है। इस मामले में अब बुधवार को सुनवाई होगी। HC में गुरुग्राम के एक ठेकेदार ने ठेके की राशि का भुगतान ना किए जाने को लेकर MCG के खिलाफ याचिका दायर कर रखी हैं।
हाईकोर्ट में दायर याचिका में ठेकेदार ने मांग की थी उसकी तरफ से किए गए काम के 15.98 लाख रुपये देने के निर्देश दिए जाए। इस पर हाईकोर्ट ने आठ अप्रैल को नगर निगम को छह हफ्ते का समय देते हुए ठेकेदार को रुपये देने का आदेश दिया था।
इसके बावजूद रुपये नहीं देने पर न्यायाधीश कुलदीप तिवारी ने नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही अदालत ने स्थानीय थाना प्रभारी को जमानती वारंट की अनुपालना के निर्देश दिए हैं। अगर थाना प्रभारी इसमें विफल होते हैं तो वह अदालत में पेश होकर इसका स्पष्टीकरण देंगे।
जैकबपुरा में संत रविदास भवन के पुनर्निर्माण के लिए नगर निगम द्वारा मेसर्स आरएमएच इन्फ्रास्ट्रक्चर को 10 फरवरी 2021 को ठेका दिया गया था। इस कार्य के लिए कुल स्वीकृत लागत 192.87 लाख (एक सौ निन्यानवे लाख अस्सी हजार रुपये) थी।
परियोजना को पूरा करने के लिए निर्धारित अवधि 18 महीने यानी 2 अगस्त 2022 थी। जिसमें प्रारंभ की तिथि 3 फरवरी 2021 मानी गई थी। इस अवधि में इस भवन के पुनर्निर्माण से संबंधित सभी सिविल, प्लंबिंग और इलेक्ट्रिकल कार्य शामिल थे।