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गुरुग्राम, 15 अक्टूबर। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार पूरे राज्य में एमटीपी किट की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह निर्णय जनस्वास्थ्य की सुरक्षा एवं दवा वितरण प्रणाली को नियंत्रित और नियमित करने के उद्देश्य से लिया गया है। सिविल सर्जन डॉ. अलका सिंह ने बताया कि उक्त निर्देशों के तहत सभी होलसेलर और रिटेलर को उक्त किट की बिक्री तुरंत बंद करने और संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।
सिविल सर्जन ने बताया कि सभी मान्यता प्राप्त एमटीपी सेंटर्स को निर्देश दिया गया है कि आवश्यकता अनुसार गर्भ संबंधी उपचार हेतु केवल “Tab. Mifepristone 200 MG” को जिला सेंट्रल स्टोर पॉलीक्लिनिक सेक्टर-31 से ही प्राप्त करें। साथ ही वे स्टॉक रजिस्टर का सही रखरखाव करें और प्रत्येक माह अपनी सकारात्मक रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत करें, ताकि दवाओं की उपलब्धता और उपयोग पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके।



