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गुरुग्राम, 13 दिसंबर। दिल्ली में एक बार फिर से हवा का स्तर बिगड़ने से दिल्ली-NCR में ग्रेप 4 के नियम लागू कर दिए गए हैं।
एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) की ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) सब-कमिटी ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार बिगड़ती हवा को देखते हुए स्टेज-4 के तहत आने वाले सभी नियम पूरे नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला किया है।
GRAP का स्टेज-4 ‘सीवियर प्लस’ कैटेगरी में आता है, जो आमतौर पर तब लागू होता है जब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 450 के पार चला जाता है। हालांकि, मौजूदा हालात और प्रदूषण के तेजी से बिगड़ते रुझान को देखते हुए यह फैसला पहले ही ले लिया गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, शनिवार शाम 7 बजे दिल्ली का AQI 448 दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले दोपहर 4 बजे तक 24 घंटे का औसत AQI 349 था, जिसे ‘वेरी पुअर’ श्रेणी में रखा गया है।
एयर क्वालिटी अर्ली वॉर्निंग सिस्टम (AQEWS) के पूर्वानुमान के अनुसार, रविवार को हवा की गुणवत्ता ‘सीवियर’ श्रेणी में बनी रह सकती है, जबकि सोमवार को इसमें कुछ सुधार होकर यह ‘वेरी पुअर’ स्तर पर आ सकती है।
प्रदूषण से निपटने के लिए GRAP के नियमों को इस बार पहले की तुलना में जल्दी लागू करने का फैसला किया गया है। इसके तहत सख्ती के अलग-अलग चरणों को आगे खिसका दिया गया है।
नई व्यवस्था के अनुसार, अब स्टेज-4 के नियम स्टेज-3 की सीमा में ही लागू किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जब AQI 301 से 400 के बीच पहुंचेगा, तब सार्वजनिक, नगर निगम और निजी दफ्तरों को 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम करना होगा, जबकि केंद्रीय सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू की जाएगी। पहले ये कदम AQI के 450 पार करने पर लागू होते थे।
इसी तरह, स्टेज-3 के नियम अब स्टेज-2 में लागू होंगे। यानी AQI के 201 से 300 के दायरे में पहुंचते ही सरकारी दफ्तरों के कामकाज का समय चरणबद्ध (स्टैगर्ड) किया जाएगा।
इसके अलावा, स्टेज-2 के कुछ उपायों को स्टेज-1 में शामिल किया गया है। इसके तहत डीजल जेनरेटर के इस्तेमाल को कम करने के लिए बिना रुकावट बिजली आपूर्ति की व्यवस्था अब AQI 101 से 200 के बीच पहुंचते ही लागू कर दी जाएगी।
इन बदलावों का मकसद यह है कि प्रदूषण बढ़ने से पहले ही सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि लोगों को लंबे समय तक खराब हवा में सांस न लेनी पड़े।



