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चंडीगढ़, 3 फरवरी। हरियाणा सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 5 फरवरी को अवकाश की घोषणा की है। ये आदेश निजी संस्थानों के कर्मचारियों पर भी लागू होगा।
दिल्ली विधानसभा की 70 सदस्यीय विधानसभा का मतदान 5 फरवरी को होना है। हरियाणा में कार्यरत बहुत से सरकारी व गैर सरकारी कर्मचारी दिल्ली के मतदाता हैं। ऐसे में वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसके लिए हरियाणा में सभी सार्वजनिक कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड और निगमों में सवैतनिक अवकाश की घोषणा की गई है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘यह प्रावधान, परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 25 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1996 में संशोधित) की धारा 135-बी के तहत उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पंजीकृत मतदाता है। जिससे उसे आम चुनाव में अपना वोट डालने की सहूलियत मिलती है।‘
बयान में आगे कहा गया है कि हरियाणा में कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी जो दिल्ली के मतदाता हैं, उन्हें भी इस उद्देश्य के लिए सवैतनिक अवकाश का अधिकार होगा।