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Reporter: Pardeep Narula
Author: Pardeep Narula
गुरुग्राम, 2 अप्रैल 2026 गुरुग्राम जिले में 1 अप्रैल से नए कलेक्टर रेट लागू कर दिए गए हैं। इस संबंध में डीसी अजय कुमार ने लघु सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए।

डीसी ने बताया कि नए कलेक्टर रेट के तहत आवासीय, कृषि और वाणिज्यिक भूमि की श्रेणियों में औसतन 15 से 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है। यह वृद्धि संबंधित क्षेत्रों की मौजूदा बाजार दर, विकास की गति और उपलब्ध बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हुए तय की गई है।
जिले के लगभग 51 प्रतिशत क्षेत्रों में कलेक्टर रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं करीब 11 प्रतिशत तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में कलेक्टर रेट में अधिकतम 75 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
प्रशासन के अनुसार, कलेक्टर रेट में संशोधन पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान हुई रजिस्ट्री (सेल डीड) के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर किया गया है, ताकि दरें वास्तविक बाजार स्थिति के अनुरूप बनी रहें। कलेक्टर रेट जमीन की खरीद-फरोख्त में एक महत्वपूर्ण आधार होता है, जिससे राजस्व बढ़ने के साथ-साथ पारदर्शिता भी सुनिश्चित होती है।
डीसी अजय कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए कलेक्टर रेट की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाए और रजिस्ट्री प्रक्रिया में निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन कराया जाए। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।
नए कलेक्टर रेट की विस्तृत जानकारी जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है, जिससे नागरिक अपने क्षेत्र के रेट आसानी से जान सकते हैं।
बैठक में विभिन्न उपमंडलों के एसडीएम, जिला राजस्व अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।




