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गुरुग्राम, 19 जनवरी। गुरुग्राम की एक अदालत ने हत्या करने की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद (कठोर कारावास) और जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 16.10.2021 को थाना बादशाहपुर पुलिस को एक सूचना पंडाल पहाड़ी की तरफ जाने वाले रास्ते में एक लाश पड़ी होने के संबंध में प्राप्त हुई। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पांडाला पहाड़ी गुरुग्राम पहुंची। पुलिस द्वारा पुलिस की सीन ऑफ क्राइम, फिंगरप्रिंट व डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया। घटनास्थल पर मौजूद एक व्यक्ति द्वारा पुलिस को एक लिखित शिकायत के माध्यम से बताया कि 16.10.2021 को जब वह पंडाला पहाड़ी गुरुग्राम की तरफ स्कूटी से घूमने आया और रास्ते की तरफ बाथरूम करने गया, तब इसे नीचे एक लाश दिखाई दी। लाश सड़ी हुई और जली हुई दिख रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसे मारकर छुपाने के लिए यहां फेंका दिया गया हो। प्राप्त शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों दिनेश उर्फ देसू, विक्रम उर्फ लांडी और महिपाल उर्फ गुज्जर निवासी गांव रामपुरा खेड़की दौला जिला गुरुग्राम (हरियाणा) को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद मामले की गहनता से जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने चार्जशीट, साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आज तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी दिनेश, महिपाल और विक्रम को धारा 302, 34 आईपीसी के तहत उम्रकैद (कठोर कारावास) और 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 201, 34 आईपीसी के तहत 7 वर्ष की कैद और 25 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई।



