
गुरुग्राम, 18 फरवरी। जेएमआईसी सुनील गौरंग शर्मा की अदालत ने महिला से छेड़छाड़ और पति से मारपीट के मामले में 15 फरवरी को तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष का कठोर कारावास, छह महीने की कैद दो-दो हजार रुपए व एक हजार का जुर्माना लगाया।
पुलिस द्वारा पेश साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपियों को धारा 354 ए आईपीएस के तहत दो वर्ष की कैद (कठोर कारावास), धारा 325 आईपीएस के तहत दो वर्ष कैद व तीन हजार रुपए जुर्माना, धारा 323 आईपीएस के तहत छह महीने कैद तथा धारा 509 आईपीएस के तहत एक वर्ष कैद व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है
महिला ने 8 मई 2016 महिला थाना सेक्टर-51 लिखित शिकायत दी कि 7 मई 2016 को सहारा मॉल के नजदीक कुछ व्यक्तियों ने उसके साथ छेड़छाड़ की और उसके पति के साथ मारपीट व गाली-गलौज की। शिकायत पर थाना सेक्टर-29 में इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया।
गुरुग्राम पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों की पहचान की पहचान राकेश निवासी गांव रसियावास जिला रेवाड़ी, राम मेहर निवासी कालड़ावास जिला रेवाड़ी व हरीश निवासी ठोठवाल जिला रेवाड़ी के रूप में हुई थी। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश की थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए थे जिन्हें माननीय अदालत में पेश किया था। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी।