
दस वर्ष की कैद सजा व 25 हजार रुपए का आर्थिक दंड
गुरुग्राम : 24 जनवरी। गुरुग्राम अदालत ने कल छीना-झपटी के एक मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया और दस साल का कठोर कारावास की सजा देते हुए 25 हजार रुपये आर्थिक दंड लगाया है।ज्ञात हो कि पुलिस चौकी सेक्टर-93 में एक व्यक्ति ने 17 जून 2022 को लिखित शिकायत दी कि वह 15-16 जून 2022 की रात सिकंदरपुर बढ़ा गुरुग्राम से गांव बामडोली जा रहा था। जब यह गांव बामडोली के पास गंदे नाले पर पहुंचा तो बाइक सवार तीन युवकों ने उससे उसका मोबाइल फोन छीन लिया और ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर करा कर फरार हो गए। शिकायत पर थाना सेक्टर-10, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया था। गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान गुलफाम निवासी देवीलाल कॉलोनी, गुरुग्राम, अंकित निवासी गांव भारतवा अवधगढ़ जिला एटा (उत्तर-प्रदेश) व नितिन वासु निवासी देवीलाल कॉलोनी, गुरुग्राम के रूप में हुई थी। पुलिस टीम ने आरोपियों के खिलाफ सभी साक्ष्य व गवाह जुटाकर अदालत के सम्मुख पेश किए थे। अदालत के एडिशनल सेशन जज संदीप चौहान ने उपरोक्त तीनों आरोपियों को इस अभियोग में दोषी करार देते हुए 10 वर्षों की कैद (कठोर कारावास) व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।