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अन्य मामले में 3 साल कैद व 10 हजार जुर्माना
Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 8 मार्च। यहां की एक अदालत ने मोबाइल छीनने के दौरान एक व्यक्ति पर ऑटो चढ़ाने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने साथ ही दोनों आरोपियों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 27 अगस्त 2021 को एक व्यक्ति ने थाना सिविल लाइंस में एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया कि 24 अगस्त को एनएच-8 गूगल बिल्डिंग के नजदीक ऑटो में आए व्यक्तियों ने उसका मोबाइल छीन लिया। वह अपना मोबाइल लेने के लिए ऑटो में चढ़ा तो उन व्यक्तियों ने उसको धक्का दे दिया व इसके पैर पर ऑटो चढ़ा दिया और उसका मोबाइल छीनकर भाग गए। पुलिसने मामला दर्ज कर इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान पहचान पवन निवासी शीतला कॉलोनी और दिनेश निवासी गांव जहांगीरबाद जिला बुलंदशहर (उत्तर-प्रदेश) के रूप में हुई है।
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके मामले की जांच बहुत ही गहनता से की। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य और गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए तथा उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई।
अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति सुनील कुमार दीवान ने 7 मार्च को उपरोक्त मामले पुलिस के दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों दोषियों को धारा 379बी आईपीसी के तहत 10 साल की कैद (कठोर कारावास) और 25 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 325 आईपीसी के तहत 3 साल की कैद (कठोर कारावास) व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।