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गुरुग्राम, 4 नवंबर। गुरुग्राम की एक सत्र अदालत ने स्क्रैप व्यापारी की हत्या करने के मामले में 7 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद (कठोर कारावास) और जुर्माने की सजा सुनाई है। हत्या 2022 में की गई थी।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार स्क्रैप व्यापारी सुमित कुमार (उम्र-30 वर्ष) निवासी गांव भोड़ा कला जिला गुरुग्राम (हरियाणा) का व्यापार काफी चल रहा था। जिसकी वजह से गांव के ही कुछ लोगों ने उससे रंजिश पाल थी। 1 सितंबर सुमित अपने पिता के साथ दो बाइकों पर वर्करों को खाना देने जा रहे थे। जब दोनों बिलासपुर पटौदी रोड गोपी के घर के पास पहुंचे तो 3 बाइक पर आए गांव के ही 5-6 लड़कों ने सुमित पर गोली चला दी और वहां से फरार हो गए। पिता तुरंत सुमित को मेदांता हॉस्पिटल में ले गया जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
पुलिस इस मामले में 7 आरोपियों प्रहलाद उर्फ पिंटू, जोगेंदर उर्फ कालू, हरेंद्र उर्फ हनी, मोहित, बिट्टू, अमित, भूपेंद्र उर्फ भोलू सभी निवासी गांव भोड़ा कला जिला गुरुग्राम (हरियाणा) को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ गहनता से जांच करते हुए सभी साक्ष्य और गवाह एकत्र करके अदालत में पेश किए।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने चार्जशीट, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आज
सातों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने हरेंद्र उर्फ हनी, अमित, मोहित, बिट्टू, भूपेंद्र उर्फ भोलू, जोगेंद्र उर्फ कालू को धारा 302 आईपीसी के तहत उम्रकैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 120बी आईपीसी के तहत उम्रकैद व 50 हजार का जुर्माना व धारा 148 आईपीसी के तहत 3 वर्ष की कैद की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना व 149 आईपीसी के तहत उम्रकैद व 50 हजार का जुर्माना तथा प्रहलाद उर्फ पिंटू को धारा 302 आईपीसी के तहत उम्रकैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 120बी आईपीसी के तहत उम्रकैद व 50 हजार का जुर्माना, धारा 148 आईपीसी के तहत 3 वर्ष की कैद की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना व 149 आईपीसी के तहत उम्रकैद व 50 हजार का जुर्माना, शस्त्र अधिनिय की धारा 25-1बी के तहत 5 वर्ष की कैद व 25 हजार रुपये का जुर्माना व शस्त्र अधिनियम की धारा 27(1) के तहत 7 वर्ष की कैद व 25 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई।



