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50 हजार का जुर्माना भी लगाया
Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 12 मार्च। गुरुग्राम की एक अदालत ने मासूम के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में उत्तराखंड निवासी को 7 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने इसके साथ ही दोषी को 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 7 जून 2022 को थाना सेक्टर-40 में एक शिकायत 7 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत करने के संबंध में प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में आरोपी आनंद निवासी गांव जोरासी जिला नैनीताल (उत्तराखंड) को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए थे।
गुरुग्राम पुलिस की अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट और एकत्र साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर 10 मार्च को अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत 7 वर्ष कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपये जुर्माना और धारा 12 के तहत 3 वर्ष कैद (कठोर कारावास) व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।