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Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 25 मार्च। गुरुग्राम की एक अदालत ने मानेसर के सरकारी स्कूल में एक युवक की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने साथ दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 12 अगस्त 2022 को पुलिस थाना सेक्टर-7 आईएमटी मानेसर को गांव कासन में लड़कों के सरकारी स्कूल में एक नौजवान युवक की लाश होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस को लाश के पास से पर्स, मोबाइल व आधार कार्ड मिला था। जिससे मृतक की पहचान पंकज कुमार दास, बिहार के रूप में हुई थी। मृतक के मोबाइल से मिले नंबर से परिजनों को सूचित किया गया। नाते में फूफा रामनाथ दास ने मृतक की पहचान अपने साले के लड़के पंकज के रूप में की थी। जिसके बाद फूफा की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई।
गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में अगले दिन ही आरोपी को गुरुग्राम से पकड़ लिया। आरोपी की पहचान मनोज निवासी गुगाना जिला गुरुग्राम के रूप में हुई थी।
आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि पीओपी के काम को लेकर उसकी पंकज रंजिश चल रही थी। जिसके चलते उसने पंकज के सिर में पत्थर मारकर हत्या कर दी। पुलिस गहनता से जांच करते हुए सभी आवश्यक साक्ष्य और गवाह एकत्र कर अदालत में पेश किए और चार्जशीट भी दाखिल की।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगदीप सिंह की अदालत ने 24 मार्च को पुलिस के दिए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार। अदालत ने उक्त आरोपी को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।



