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गुरुग्राम, 15 जनवरी। गुरुग्राम पुलिस ने 10 वर्ष की सजायाफ्ता और 10 हजार रुपये के ईनामी को 20 साल बाद गिरफ्तार किया है। ईनामी अपराधी अवैध मादक पदार्थ रखने/बेचने के मामले में 10 वर्ष की कारावास की सजा काट रहा था। अदालत से पैरोल पर जेल से बाहर आने के बाद वह फरार हो गया था। जेल रिकॉर्ड के अनुसार अपराधी पर अवैध मादक पदार्थ रखने के तहत भी 1 मामला दर्ज है। अपराधी जिला खैरथल के एक गाँव मे नाम बदलकर रह रहा था।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 17.07.2006 को जेल अधीक्षक जिला जेल भौंडसी की ओर से एक पत्र पुलिस थाना भौंडसी में प्राप्त हुआ था। जिस पत्र के माध्यम से बतलाया गया कि अभियोग संख्या 43/21.04.2002 धारा 20 एनडीपीएस एक्ट थाना नगीना में सिद्धदोषी बन्दी जाहिद निवासी गांव बाझोट जिला अलवर (राजस्थान) जिला जेल भौंडसी में 29.11.2004 से 10 साल की कठोर कारावास की सजा काट रहा था। जाहिद 17.05.2006 को पैरोल पर गया था, जिसे 29.06.2006 को जिला जेल में आत्मसमर्पण करने के आदेश दिए गए थे, परंतु जाहिद पैरोल अवधि पूर्ण होने के बाद भी जेल में हाजिर नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में थाना सोहना में हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) अधिनियम के तहत अभियोग अंकित किया गया।
अपराध शाखा सेक्टर-39 पुलिस ने इस मामले में पैरोल जंपर जाहिद निवासी गांव बाझोट जिला अलवर (राजस्थान) को 14.01.2026 को खैरथल राजस्थान से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। अपराधी जाहिद फरार होने के बाद अपना नाम हामिद बताकर अलग-अलग स्थान पर रह रहा था।
अपराधी के अपराधिक रिकॉर्ड के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि जाहिद के खिलाफ अवैध मादक पदार्थ रखने के तहत 1 अभियोग जिला गुरुग्राम में अंकित है तथा अपराधी को अवैध मादक पदार्थ रखने/बेचने पर 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। जाहिद पुलिस से बचने के लिए मध्य-प्रदेश में फरारी काट रहा था और अब अपना नाम हामिद बदलकर गांव खैरथल (राजस्थान) में रह रहा था। गुरुग्राम पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपये का ईनाम भी घोषित किया हुआ था।
पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। उपरोक्त अभियोग में नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जा रही है। अभियोग अनुसन्धानधीन है।



