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Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 6 अगस्त। गुरुग्राम की एक सत्र अदालत ने 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण करके दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए सुनाई 20 वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर थानाक्षेत्र में 6 मई 2021 को एक 15 वर्षीय लड़की के अपहरण का मामला आईपीसी की धारा 363, 366-ए के तहत दर्ज किया गया था। पुलिस ने लड़की को बरामद कर उसके बयान लिए। जिसमें लड़की ने आरोप लगाया था कि अम्मू उर्फ अमनदीप उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था और बाद में अम्मू ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस द्वारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि होने पर मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 06 ईजाद (जोड़ी) की गई। जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी अम्मू उर्फ अमनदीप निवासी गांव बास्लम्बी बिलासपुर जिला गुरुग्राम (हरियाणा) को गिरफ्तार किया गया।
आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने गहनता से मामले की जांच करते हुए सभी आवश्यक साक्ष्य और गवाह एकत्र कर अदालत में पेश किए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैस्मीन शर्मा की अदालत ने कल इस मामले में चार्जशीट, साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अम्मू को दोषी करार दिया। अदालत ने अम्मू को आईपीसी की धारा 363 के तहत 5 साल की कैद (कठोर कारावास) व 10 हजार रुपये जुर्माना और आईपीसी की धारा 366 के तहत 5 साल की कैद (कठोर कारावास) व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा पॉस्को एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।



