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अदालत ने साथ में लगाया 1 लाख का जुर्माना
Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 23 जनवरी। गुरुग्राम की अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आज दुर्घटना होने के बाद एक व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में दो को दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई अदालत ने साथ ही दोषियों पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। मामला 2020 का है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना खेड़की दौला को 11 अक्टूबर 2020 को एक सूचना मिली थी दीपू निवासी वसुंधरा जिला गाजियाबाद (उत्तर-प्रदेश) घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया है। सूचना पाकर पुलिस टीम अस्पताल पहुंची जहां से दीपू को फोर्टिस अस्पताल रेफर होना ज्ञात हुआ। दीपू के भतीजे ने पुलिस को शिकायत के माध्यम से बतलाया कि इसके चाचा का गुड़गांव व दिल्ली में व्यवसाय है। उसका चाचा 11 अक्टूबर 2020 को गुड़गांव किसी काम से आया था। गांव भंगरोला के पास स्कूटी पर आए व्यक्तियों द्वारा उनकी स्कूटी चाचा द्वारा एक्सीडेंट करने की बात कह कर चाचा के सिर व शरीर पर जानलेवा चोटें मारी। शिकायत पर थाना खेड़की दौला ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
बुरी तरह से घायल दीपू ने इलाज के दौरान अगले दिन दमतोड़ दिया। जिसके बाद धारा 302 आईपीसी अभियोग में इजाद (शामिल) की गई।
जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने 2 आरोपियों को किया। आरोपियों की पहचान रोहित उर्फ मोनू निवासी न्यू कॉलोनी गांव गढी हरसरू और रोहित उर्फ झब्बर निवासी वजीरपुर के रूप में हुई थी।
गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के उपरांत मामले की तफ्तीश बहुत ही गहनता से की थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए थे जिन्हें माननीय अदालत में पेश किया था। गुरुग्राम पुलिस द्वारा अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी।
अतिरिक्त सेशन जज सुनील कुमार दीवान ने आज सभी साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों दोषियों को धारा 302, 341 आईपीसी के तहत उम्रकैद (कठोर कारावास) और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।