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गुरुग्राम, 10 दिसंबर। गुरुग्राम पुलिस ने आर्थिक अपराध से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी थाना खेड़की दौला में अंकित अभियोग संख्या 149 26.03.2024, धारा 406, 420 भारतीय दंड संहिता के तहत की गई है। आरोपी ने संयुक्त व्यवसाय करने का झांसा देकर संयुक्त बैंक खाते में अपने साथी से डलवाए गए ₹1,89,48,000 को धोखे से ट्रांसफर कर लिए थे।
पुलिस थाना खेड़की दौला में एक व्यक्ति ने लिखित शिकायत से बताया कि अमन कुमार निवासी गांव जाखराना तहसील बहरोड़ अलवर (राजस्थान) वर्तमान निवासी सेक्टर-82ए गुरुग्राम ने उससे वर्ष-2016 में रियल एस्टेट एजेंट/डेवलपर बताकर संपर्क किया। अमन ने लगातार विश्वासपूर्वक व्यवहार करते हुए उसे एक संयुक्त व्यवसाय में निवेश करने के लिए प्रलोभित किया। इसी बहाने अमन ने उससे लगभग ₹1,89,48,000/- की राशि संयुक्त बैंक खाते में जमा करवाई। अमन ने उनके संयुक्त बैंक खाते में जमा राशि को बिना उसकी अनुमति के अपने और अपने परिजनों/रिश्तेदारों के खातों में स्थानांतरित कर दिया। अमन ने उसकी राशि को न तो व्यवसाय में निवेश किया और न ही राशि उसे वापस की, जिससे उसको भारी आर्थिक क्षति हुई। मामले में प्रस्तुत दस्तावेज एवं शिकायत की जांच के उपरांत पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध उपरोक्त अभियोग अंकित किया।
ईओडब्ल्यू-वन पुलिस टीम ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अमन कुमार (उम्र-39 वर्ष) की भूमिका स्पष्ट पाई।0 जिसके बाद पुलिस ने अमन को कल गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपी का सेक्टर-89ए, गुरुग्राम में स्टार रियल एस्टेट का ऑफिस है। उसने पीड़ित के साथ रियल एस्टेट का काम करने के लिए उसे अपने विश्वास में लिया और संयुक्त रूप से काम करने के लिए दोनों ने बैंक में संयुक्त खाता खुलवाया। जिस संयुक्त बैंक खाते में पीड़ित ने ₹1,89,48,000 रुपए जमा कराए। बैंक खाते का एक्सेस उसके पास होने पर उसने बैंक खाते में जमा राशि को अपने अलग-अलग कुल 15 खातों में ट्रांसफर करके धोखे से इनका गबन कर लिया।
आरोपी के अपराधिक रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चला कि उसके खिलाफ धोखाधड़ी करने के संबंध में 1 अभियोग पश्चिम-बंगाल में और छेड़छाड़ करके छीनाझपटी करने का 1 अभियोग जिला गुरुग्राम में पहले भी अंकित है।



