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गुरुग्राम, 30 दिसंबर। उप कृषि निदेशक डॉ. अनिल तवर ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2025-26 के लिए ट्रैक्टर अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।
उन्होंने जानकारी दी कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत अनुसूचित जाति के वे किसान, जिनके नाम कृषि भूमि है, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। भूमि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर मान्य होगी। योजना के तहत 45 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर पर ₹3,00,000 (तीन लाख रुपये) प्रति इकाई अनुदान प्रदान किया जाएगा।
डॉ. तवर ने बताया कि लाभार्थियों का चयन डीसी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा लॉटरी (ड्रा ऑफ लॉट्स) के माध्यम से किया जाएगा। ट्रैक्टर की खरीद एवं भौतिक सत्यापन के उपरांत अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी, जिसका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
डॉ. अनिल तवर ने बताया कि पात्र किसान ने पिछले पाँच साल के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग या किसी अन्य सरकारी योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर पर किसी प्रकार का अनुदान प्राप्त न किया हो। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के उपरांत लाभार्थी ट्रैक्टर की खरीद तिथि से आगामी पाँच साल तक ट्रैक्टर को बेच नहीं सकेगा। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए किसान उप कृषि निदेशक कार्यालय अथवा सहायक कृषि अभियंता कार्यालय गुरुग्राम से संपर्क कर सकते हैं।



