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गुरुग्राम, 23 मई। गुरुग्राम नगर निगम में समय पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने वालों पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निगम ने लाखों के संपत्ति कर बकाया वाले ऐसे 100 डिफाल्टरों प्रत्येक जोन में पहचान की है। निगम इन सभी 400 बड़े डिफाल्टरों के खिलाफ एक्शन की तैयारी में हैं। निगम ने इस डिफाल्टर सूची में शामिल वक्फ बोर्ड, हीरो होम्स व वेयर हाउस समेत 22 बड़े डिफाल्टरों को नोटिस भेजे हैं। बताया जा रहा है कि बड़े डिफाल्टरों में शामिल वक्फ बोर्ड पर 45 लाख का संपत्ति कर बकाया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जोनल टैक्सेशन अधिकारी पंकज कुमार के नेतृत्व में 22 प्रमुख डिफाल्टरों को नोटिस जारी किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अन्य बकायादारों को भी नोटिस भेजे जा रहे हैं और आवश्यकतानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों और खाली प्लाटों का प्रतिवर्ष प्रापर्टी टैक्स अदा करना अनिवार्य है। प्रापर्टी टैक्स नगर निगम की आय का मुख्य साधन होता है।
अदायगी नहीं करने पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है और डिफाल्टर प्रापर्टी मालिकों को नोटिस भेजकर प्रापर्टी टैक्स जमा करने की हिदायत दी जाती है। अगर इसके भी प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं कराया जाता है, तो संबंधित प्रापर्टी को सील करके उसकी नीलामी प्रक्रिया भी की जा सकती है।
निगम आयुक्त प्रदीप दहिया का कहना है कि शहर की विकास योजनाएं और बुनियादी सेवाएं इस राजस्व से उपलब्ध करवाई जाती है। जो लोग वर्षों से टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाना अनिवार्य है।