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Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 25 दिसंबर। चाकू मारकर हत्या करने के एक मामले में अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह घटना 2020 की है। थाना शहर सोहना, गुरुग्राम की पुलिस टीम को एक सूचना मिली थी कि बंद कॉलोनी सोहना, गुरुग्राम में राजस्थान के भरतपुर जिले के नवेरा गांव निवासी बबलू की किसी ने झगड़े में चाकू लगा है।
इस सूचना पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची जहां पर ज्ञात हुआ कि घायल को अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस टीम ने फिंगरप्रिंट लेने के साथ सीन-ऑफ-क्राइम टीमों से घटनास्थल का निरीक्षण करवाया। अस्पताल पहुंचने पर घायल व्यक्ति के बेटे ने पुलिस टीम को एक लिखित शिकायत के माध्यम से बताया कि 6 अगस्त 2020 को अपने परिवार सहित बंद कॉलोनी सोहना गुरुग्राम में पप्पू उर्फ चूहा नाम के व्यक्ति के पास आए थे।
इस दौरान इनकी आपस में कहासुनी हो गई थी। पप्पू उर्फ चूहा ने उसके पिता को चाकू मार दिया, जिससे उसके पिता की ईलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। गुरुग्राम पुलिस हत्या करने की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी पप्पू उर्फ चूहा निवासी शिवपुरम ट्रांसपोर्ट नगर जिला मेरठ (उत्तर-प्रदेश) को गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस टीम द्वारा आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए साथ ही आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। 24 दिसंबर 2024 को हत्या के मामले मोना सिंह एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए आरोपी को धारा 302 के तहत उम्र कैद (कठोर कारावास) और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।