चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस नियम के बदलाव के बाद ग्रेच्युटी में 25 प्रतिशत वृद्धि हो गई है। इसको जनवरी 2024 से लागू माना जाएगा।
संशोधन के बाद ग्रेच्युटी भुगतान 20 लाख से 25 लाख रुपये हो गया है। विभाग की ओर से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल ने संशोधन को मंजूरी दे दी है।
ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम 2024 कहा जायेगा और एक जनवरी 2024 से लागू माना जाएगा। इस संशोधन के बाद उन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जो एक जनवरी 2024 के बाद सेवा निवृत हुए हैं।



