शहर के डीएलएफ-1 क्षेत्र स्थित मकान संख्या B-9/2 में अवैध निर्माण और नियमों के विरुद्ध व्यावसायिक गतिविधि संचालित किए जाने का मामला सामने आया है। प्रशासन द्वारा की गई जांच में पाया गया कि उक्त भवन के स्टिल्ट एरिया में बिना अनुमति के कमर्शियल गतिविधि चलाई जा रही थी, जो भवन मानचित्र और नगर निगम के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।
जानकारी के अनुसार, भवन में स्टिल्ट, प्रथम तल और दूसरी मंज़िल का निर्माण किया गया था। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि दूसरी मंज़िल पर अनधिकृत निर्माण किया गया है, जिसकी पूर्व में कोई स्वीकृति नहीं ली गई थी। नियमों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दूसरी मंज़िल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है।

प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि अवैध निर्माण और रिहायशी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां न केवल कानून के खिलाफ हैं, बल्कि इससे क्षेत्र की सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं पर भी असर पड़ता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में इस तरह के मामलों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
स्थानीय निवासियों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इससे क्षेत्र में नियमों का पालन सुनिश्चित होगा और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा।


