
बुलंदशहर, 10 फरवरी। नगर कोतवाली क्षेत्र के चौक बाजार में कपड़ा व्यापारी हामिद कुरैशी की हत्या के मामले में एफटीसी प्रथम के न्यायालय ने दोषी करार देते हुए पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में अभियुक्त मुल्ला फारुख, रालोद नेता माजिद गाजी, तौसिफ गाजी समेत पांच लोग शामिल हैं।
सभी अभियुक्तों को न्यायालय ने पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। कोर्ट से बाहर निकलने पर हिस्ट्रीशीटर मुल्ला फारुख और अन्य अभियुक्तों के चेहरे पर सजा सुनाए जाने का कोई सिकन माथे पर नजर नहीं आया। दोषी कोर्ट परिसर से हंसते हुए कोर्ट से बाहर निकले। इस दौरान बाहर भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ दिया। ज्ञात हो कि नगर कोतवाली क्षेत्र के चौक बाजार में कपड़ा व्यापारी हामिद की दिसंबर 2012 को दिनदहाड़े दुकान पर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या के मामले में मुल्ला फारुख, रालोद नेता माजिद गाजी, तौसिफ गाजी समेत पांच लोगों को आरोपी बनाया था।